लाउडस्पीकर के प्रति उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों का उल्लंघन करने पर होगी कार्यवाही, एसपी चक्रेश मिश्रा

युग जागरण न्यूज़ नेटवर्क 

ब्यूरो , सीतापुर । जनपद सीतापुर में लाउडस्पीकर के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें मानको का अनुपालन न करने वाले व्यक्तियों को मौखिक तथा लिखित रूप में चेतावनी दी जा रही है। जबकि शासन के द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुसार मा.उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में सीतापुर में धार्मिक स्थलो व अन्य स्थानों पर ऊंची आवाज में चलाए जा रहे । 

लाउडस्पीकर के विरुद्ध एक अभियान चलाकर धर्म गुरुओं व समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियो के साथ संवाद स्थापित कर लाउडस्पीकर हटाने तथा अनुमति प्राप्त लाउडस्पीकर की आवाज मानक के अनुसार कम कराने का कार्य विगत 15 दिनों से किया जा रहा है। इस अभियान में अभी तक कुल 12 लाउडस्पीकर हटवाकर 356 लाउडस्पीकर की आवाज भी कम कराई गई । 

और इसी क्रम में मानकों का अनुपालन न करने वाले व्यक्तियों को मौखिक तथा लिखित रूप में चेतावनी भी दी जा रही है। दिनांक 03.12.23 को पुलिस लाइन के निकट स्थित मस्जिद के 1.मौलवी अब्दुल्ला पुत्र दीन मोहम्मद निवासी मियां सराय थाना खैरावाद, सीतापुर। और मुतवल्ली बब्बू खां पुत्र सरताज खां निवासी ग्वालमंडी थाना कोतवाली नगर, सीतापुर के विरुद्ध धारा 188 भादवि  व 5/6 ध्वनि प्रदूषण नियमन व नियंत्रण नियम 2000  में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई हुई शुरू । 

उक्त मामले के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र ने कहा कि उपरोक्त प्रकरण में पुलिस द्वारा पूर्व में भी चेतावनी दी गई थी। किंतु उनके द्वारा लाउडस्पीकर की आवाज बढ़ाकर अपने धार्मिक कार्य किए जा रहे थे। इसी प्रकार यदि किसी अन्य संस्थान द्वारा पुलिस की चेतवानी के विरुद्ध लाउडस्पीकर की आवाज को कम नही कर उच्च न्यायालय के आदेशो का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।