निर्वाचन प्रचार सामग्री पर खर्च होने वाले व्यय का विवरण समस्त उम्मीदवार जिले के निर्वाचन अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करें-जिलाधिकारी

 युग जागरण न्यूज़ नेटवर्क 

चित्रकूट। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी शुभ्रान्त कुमार शुक्ल ने समस्त मुद्रक एवं प्रकाशक जनपद चित्रकूट से कहा है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश द्वारा दिए गए निर्देश के अनुक्रम में विधान सभा सामान्य निर्वाचन -2022 में विभिन्न राजनैतिक दलों एवं अन्य प्रत्याशियों द्वारा आपके प्रेस में मुद्रित करायी जानी वाली निर्वाचन सामग्री निर्वाचन पुस्तिकाएं, पोस्टर, पम्प्लेट, आदि पर होने वाले व्ययों के सम्बन्ध में सूचना ,जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को प्रेषित की जायेगी। सभी प्रकाशक एवं मुद्रकों को सूचित किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 कि धारा 127 क के अन्तर्गत अनुदेश दिये जाते है कि किसी भी निर्वाचन पम्पलेट या पोस्टर तथा प्रकाशक द्वारा मुद्रित ऐसी अन्य सामग्री पर मुद्रक तथा प्रकाशक का नाम पता प्रतियों की संख्या स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा 127 क ( 2 ) अन्तर्गत मुदण सामग्री मुद्रित होने के 3 दिनों के अन्दर मुद्रित प्रतियां ( प्रत्येक मुद्रित सामग्री की तीन अतिरिक्त प्रतियां सहित ) एवं प्रकाशक द्वारा घोषणा पत्र भी प्रेषित किया जायेगा । धारा 127 के प्रावधानों तथा आयोग के अनुदेशों के किसी प्रकार के उल्लंघन को गम्भीरता से लिया जायेगा और उस पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी जिसमें प्रिंटिंग प्रेस का लाईसेन्स जब्त किया जा सकता और 6 महीने का कारावास अथवा जुर्माना जिसे 2 हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनो दण्ड दिये जा सकते है ।