प्राइमरी स्कूलों में बिना टीईटी शिक्षकों की प्रोन्नति नहीं

युग जागरण न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। बेसिक स्कूलों के सहायक अध्यापक यदि शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी पास नहीं हैं तो उनका प्रमोशन नहीं होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह प्रोन्नति से पूर्व एनसीटीई यानि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जारी 11 सितंबर 2023 की अधिसूचना पर निर्णय ले।