फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी लेने वाला एक गिरफ्तार

युग जागरण न्यूज़ नेटवर्क 

ब्यूरो / बलिया। अभ्यर्थी कोई और फोटो किसी दुसरे का लगाकर न्यायालय में समुह घ की नौकरी पाए धर्मेंद्र यादव पुत्र रामसमुझ यादव निवासी ग्राम पीपरी, पोस्ट अमिला थाना दोहरीघाट जनपद मऊ का नियुक्ति के पश्चात सत्यापन के बाद नियुक्ति पत्र जारी करना था सत्यापन में नाम और फोटो में अंतर पर

 मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, सिविल कोर्ट, जनपद बलिया द्वारा लिखित शिकायती पत्र के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या - 1384/2023 / Recruitment cell / Allahabad H.C., दिनांक 16-05-2023 के द्वारा समूह घ के 31 कर्मी नियुक्त कर इस जनपद को इस आशय से भेजे गये थे कि उनकी पहचान व दस्तावेज का सत्यापन कर नियुक्ति प्राधिकारी जिला जज नियुक्ति पत्र जारी करें । 

इसी क्रम में एक अभ्यर्थी धर्मेन्द्र यादव, अनुक्रमांक सं - 87323272, पुत्र- रामसमुझ यादव निवासी ग्राम पिपरी, पोअमिला, थाना- दोहरी घाट, जिला-मऊ भी प्रेषित किया गया व दिनांक 30.08.23 को सत्यापन कराये जाने पर धर्मेन्द्र यादव का फोटो व उच्च न्यायालय के पोर्टल पर उपलब्ध फोटो भिन्नता पाये के कारण पूछताछ पर धर्मेन्द्र यादव द्वारा दूसरी फोटो आलोक सिंह नि0 गोरखपुर की होना बताया ।

जिससे वास्तविक अभ्यर्थी कौन है स्पष्ट न होने तथा एक अभ्यर्थी के स्थान पर दुसरे व्यक्ति द्वारा धोखा धड़ी कर परीक्षा देकर नौकरी प्राप्त करने के लिये उपस्थित होने के स्पष्ट होने पर उपरोक्त व्यक्तियों विरूद्ध थाना कोतवाली पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत करते अभियुक्त को मा. न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है। इस प्रकरण में पुलिस अधीक्षक एस आनंद के निर्देश पर तत्काल कोतवाली पुलिस हरकत में आयी और कोर्ट पहुंच कर कोतवाल राजीव कुमार सिंह ने धर्मेंद्र यादव को हिरासत में लेकर कानूनी कार्यवाही कर न्यायालय भेजा। दुसरे अभियुक्त की तलाश शुरू कर दिया।