युग जागरण न्यूज़ नेटवर्क
फतेहपुर। मनरेगा मजदूर संघ उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्ष लाल बहादुर निषाद के नेतृत्व में नहर कॉलोनी में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया जिसमें उन्होंने 15 सूत्री मांगों को लेकर अधिकार सत्याग्रह आंदोलन के माध्यम से जिला अधिकारी को विज्ञापन दिया जिसमें उन मनरेगा श्रमिको अथवा ग्रामीण बेरोजगारों के काम अथवा जाबकार्ड के आवेदन पत्र को रोजगार सेवक या ग्राम सचिव प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त करें और पावती रशीद दे।
वह भी दिनांक व हस्ताक्षर युक्त जिनका आवेदन मनरेगा मजदूर संघ के ग्रामसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाए । मनरेगा अधिनियम के निर्देशानुसार समुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु ग्राम सभाओं में मनरेगा निगरानी समित का गठन किया जाय। और उसका अध्यक्ष ग्राम सभा अध्यक्ष मनरेगा मजदूर संघ को बनाया जाए । सामुदायिक साहभागिता सुनिश्चित करने हेतु ब्लाक स्तर पर मरेगा चैकसी समिति का गठन किया जाये ।
और उसका अध्यक्ष ब्लाक अध्यक्ष मनरेगा मजदूर संघ को बनाया जाये। जनपद स्तर पर मनरेगा जिला निगरानी समिति का गठन किया जाये। और उसका अध्यक्ष जिलाध्यक्ष मनरेगा मजदूर संघ को बनाया जाये। श्रमिकों को सही तरीके से श्रम विभाग में पंजीकरण होकर संचालित योजनाओं में जनपद के श्रमिको का योजनाओं में आवेदन होकर सही तरीके से और समय से लाभ प्राप्त हो सके। इसके लिए जनपद स्तर पर श्रमिक पंजियन समिति का गठन किया जाए, और उसमें जिलाध्यक्ष मनरेगा मजदूर संघ को अध्यक्ष बनाया जाये ।अब तक मनरेगा मजदूर संघ के पदाधिकारियों द्वारा 90 दिन कार्य पूर्ण कर चुके श्रमिकों के एकत्र किए गए।
विवरण पत्र को श्रमप्रवर्तन अधिकारी रिसीव करके शीघ्र पंजीकरण रशीद श्रमिको को प्रदान करके पात्रता के अनुसार योजना में आवेदन करने का निर्देश दिया जाय । अब तक मनरेगा में कार्य करने का ग्रामीण बेरोजगार और मनरेगा श्रमिकों का ग्राम सभा स्तर और वि स्तर पर प्रस्तुत किए गए काम मांग पत्र के अनुसार नियत समय के अन्तर्गत मस्टरीन निकाल कर कार्य प्रदान किया जाए और इसकी सूचना सम्बन्धित कार्यदाई संस्था द्वारा लिखित रूप में मनरेगा मजदूर संघ को दिया जाए कार्य कर रहे।
श्रमिको को प्रथम दिन से ही कार्य स्थल पर सभी आवश्यक सुविधाएं जैसे स्वच्छ जल स्वास्थ्य फिट. छाया की व्यवस्था, मस्टरोल की छाया प्रति तथा कार्य करने हेतु सभी आवश्यक उपकरण एवं जैसे तसा फा आदि मांग के अनुसार शिशु सदन की व्यवस्था किया जाय। कार्य कर रहे कोको सामाहिक मजदूरी उनके ना स्वालों में भुगतान किया जाए।कार्य कर रहे सि को सामाहिक मजदूरी उनके बैंक खातों में भुगतान किया जाए। कार्य कर रहे श्रमिकों को सिर्फ न्यूनतम मजदूरी से ना दिया जाए।
अपितु मनरेगा अधिनियम के अनुसार कार्य के आधार पर भी दिया जाए। कार्य स्थल पर कार्य कर रहे मनरेगा श्रमिको के जाबकार्ड रोजगार सेवक के द्वारा मजदूरी और कार्य का अंकन किया जाए। मनरेगा मजदूर संघ के सहयोग से प्रस्तुत किए गए श्रमिको के मांग पत्र के उनके पुराने जॉब कार्ड का नवीनीकरण का कार्य नियत समय से पूरा किया जाए। मनरेगा अधिनियम के निर्देशानुसार मनरेगा मजदूर मघ को क्रियान्वयन निकाय के रूप में नामित करते हु।
समा हो रही नदियों के उदगम स्थल को खुदाई कराकर सरोवर के रूप में विकसित करने, तथा प्रारम्भ से विलय तक नही की पूरी खुदाई कराने एवं नदी के दोनों तरफ पाली जमीनी पर स्थाई एवं फलदार वृक्ष लगाने एवं उनके संरक्षण कार्य सौंपा जाए। मनरेगा महिला मेटों को सम्मान सहित ग्राम पंचायतों में उनके अधिकार दिये जाये. उपरोक्त सभी सांगी को पूरा करने का निर्देश सम्बन्धित विभाग को टैंकर मनरेगा मजदूर संघ को उस निर्देशक एक प्रति तथा उपलब्ध करायी आएगी इस सन्दर्भ में आन दोलन स्थल पर ही जिलाधिकारी महोदय द्वारा लिखित रूप मैं सूचना दी जाए।