आपराधिक कृत्यों से अर्जित करीब पचास लाख रुपये की सम्पत्ति कुर्क/जब्त।

 युग जागरण न्यूज़ नेटवर्क

ब्यूरो , सीतापुर । जनपद सीतापुर में पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध आपराधिक कृत्य से अर्जित संपत्ति के जब्तीकरण संबंधी चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना पिसांवा पुलिस द्वारा आज दिनांक 23.07.2022 को जिलाधिकारी सीतापुर के आदेश पर आपराधिक कृत्यों द्वारा अर्जित की गयी भूमि अनुमानित कीमत 45,55,088/- (पैंतालीस लाख पचपन हजार अठ्ठासी रूपए) को थाना पिसांवा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 221/22 धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत अभियोग में 14(1) यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट 1986 के तहत जब्त/कुर्क करने की कार्यवाही की गयी है। संपत्ति की कुल कीमत 45,55,088/- रूपए (पैंतालीस लाख पचपन हजार अठ्ठासी रूपए) आंकी गयी है।

अभियुक्त सगीर खाँ पुत्र स्व0 नजीर खाँ निवासी सेजखुर्द थाना पिसांवा सीतापुर अपना एक संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गैंग के सदस्यों के माध्यम से आर्थिक एवम् भौतिक लाभ हेतु अपराध करने का अभ्यस्त अपराधी हैं। अभियुक्त सगीर खाँ उपरोक्त अपनी आपराधिक गैंग का गैंग लीडर है । एवं अन्य अभियुक्त इसके सक्रिय सदस्य हैं। अभियुक्त के विरुद्ध गोमांस के विक्रय का कारोबार जैसे अपराध के अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्त की आय का कोई ज्ञात स्रोत नहीं था। 

अभियुक्त के पास इतनी पैतृक संपत्ति नहीं है कि जिसकी आमदनी से इतने अल्प समय में इतनी मूल्यवान जमीन खरीदी जा सके। अपराध से अर्जित संपत्ति का उपयोग एवम् उपभोग अभियुक्त एवम् उसके परिवारीजन द्वारा किया जा रहा था। विवेचना के दौरान धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत विवेचक द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय को साक्ष्य संकलित करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित की गयी। पुलिस द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर द्वारा अभियुक्त सगीर खाँ उपरोक्त द्वारा अपराध से अर्जित की गयी संपत्तिय को जब्त करने का आदेश निर्गत किया। 

और वही जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में अभियुक्त सगीर खाँ उपरोक्त की निम्न संपत्ति को पुलिस एवम् प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में जब्तीकरण/कुर्की की कार्यवाही पूर्ण की गयी। भविष्य में भी इस प्रकार के गैंगेस्टर अपराधियों के चिन्हीकरण और उनके द्वारा अर्जित की गयी अवैध सम्पत्तियों का चिन्हांकन कर उनकी जब्तीकरण की कार्यवाही प्रचलित रहेगी।