युग जागरण न्यूज़ नेटवर्क
मानिकपुर, चित्रकूट। उप जिलाधिकारी मानिकपुर प्रमेश श्रीवास्तव ने बताया कि तहसील संपूर्ण समाधान दिवस 18 जून 2022 को जिलाधिकारी शुभ्रान्त कुमार शुक्ल को दिए गए प्रार्थना पत्र के अनुसार मृतक दर्ज किया गया था इसकी जांच कराई गई जिसमें जीवित ओझा निवासी करौहा को मृतक मानकर इनकी वरासत चकबंदीकर्ता द्वारा 2010, में खतौनी में दर्ज कर दी गई थी ,समाधान दिवस में जिलाधिकारी के समक्ष शिकायत आने पर तत्काल उन्होंने जांच के निर्देश दिए, जिस के क्रम में चकबंदी कर्ता का वह गलत आदेश निरस्त किया गया और ओझा का नाम बहाल रखा गया, खतौनी भी शुद्ध कर दी गई ,आज जिलाधिकारी के आदेशानुसार ओझा को तहसील में बुलाकर उनकी खतौनी दे दी गई। तथा चकबंदी विभाग के दोषी कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही के लिए भी जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं।