कोविड 19 का उल्लंघन किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं -डी एम

युग जागरण न्यूज़ नेटवर्क 

- सभी लोग सौहार्द एवं भाईचारे के साथ अपने अपने घरों में मनाएं त्योहार 

कन्नौज। जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने कलेक्ट्रेट सभागार में कानून एवं शांति व्यवस्था की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपस्थित धर्मगुरूओं व पुलिस अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिलाधिकारी ने आगामी सावन मास में प्रारंभ होने वाली कांवण यात्रा, ईद-उल-जुहा(बकरीद), आषाढ़ी पूर्णिमा, रक्षाबंधन के त्योहारों को पूर्ण सदभाव से यथा संभव अपने अपने घरों पर ही मनाएं जाने हेतु सबसे सुझाव लिए जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सभी धर्म के त्योहार कोविड 19 की तीसरी लहर को मद्देनजर रखते हुए त्योहारों को पूर्ण सौहार्द के साथ अपने-अपने घरों में ही अपने परिवार के साथ मनाए जाएंगे। उन्होंने सभी से कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत अत्यधिक सतर्कता बरते जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के जलूस, भीड़ एकत्र न होने दी जाए।

जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने जनपद में प्रस्तावित 111 स्थलों पर बकरीद के मौके पर नमाज अदा की जाएगी जिसमें 42 ईदगाह एवं 69 मस्जिद सम्मिलित है। मस्जिद में रहने वाले मौलवी आदि द्वारा ही अधिकतम 05 व्यक्तियों द्वारा ही नमाज़ अदा किए जाने हेतु कहा गया जिस पर सभी ने अपनी सहमति ज़ाहिर की एवं अपने परिवारों एवं समाज के व्यक्तियों को कोविड संक्रमण की तीसरी लहर से सुरक्षित रखने हेतु प्रण लिया गया। उन्होंने समस्त जनपदवासियों को बकरीद, रक्षाबंधन आदि त्यौहार की  शुभकामनाएं देते हुए सभी से किसी भी प्रकार के सम्मेलन में सम्मिलित न होने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी से अपील की है आगामी दिवसों में प्रत्येक वर्ष आषाढ़ी पूर्णिमा पर हरदोई, सीतापुर, औरैया, इटावा, कानपुर देहात व मध्यप्रदेश के भिंड तथा मुरैना के श्रद्धालुओं द्वारा बड़ी संख्या में लगने वाले मेले में प्रतिभाग किया जाता है जिसका आयोजन इस वर्ष कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत नहीं किया जाएगा अतः कोई भी अनावाश्यक रूप से भीड़ न एकत्रित करे। 

बैठक में पुलिस अधीक्षक  प्रशांत वर्मा द्वारा  आगामी त्योहारों के संबंध में सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक निर्देश दिए एव कोरोना महामारी से बचने हेतु मास्क एवं सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन शत प्रतिशत किये जाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने सभी को सुगमता से पूर्ण सौहार्द से त्योहार मनाने एवं किसी भी प्रकार की समस्या एवं लड़ाई व अन्य गैर कानूनी गतिविधियों हेतु इमर्जेंसी पुलिस हेल्पलाइन न0 112 डायल किये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने धारा 144 के दृष्टिगत भीड़ एकत्रित न करने के निर्देश दिए। उन्होंने कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया के माध्यम से न किये जाने के, खुले में कुर्बानी न दिए जाने, एवम समस्त थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्रों में मस्जिदों आदि के पास पड़ने वाले सुअर बाड़ों को नोटिस देकर पूर्ण रूप से बंद कराये जाने के निर्देश दिए।