कोयंबटूर में साथी महिला अफसर के यौन शोषण के आरोपी फ्लाइट लेफ्टिनेंट का होगा कोर्ट मार्शल, कोर्ट ने दिये आदेश

चेन्नई : साथी महिला अधिकारी से यौन शोषण के आरोपी फ्लाइट लेफ्टिनेंट पर कोर्ट मार्शल एक्ट के तहत केस चलाया जाएगा। तमिलनाडु के कोयंबटूर की एक अदालत ने यह फैसला सुनाया। यह मामला वायुसेना के सुपुर्द कर दिया गया है। पीड़ित महिला अफसर ने उसकी मेडिकल जांच कर रहे डॉक्टरों पर आरोप लगाते हुए कहा था कि जांच के दौरान उसे श्यौन शोषण के ट्रॉमा से दोबारा गुजरना पड़ा। पीड़िता का आरोप है कि एयरफोर्स के डॉक्टरों ने उसका प्रतिबंधित टेस्ट किया और उसकी ‘सैक्सुअल हिस्ट्री’ के बारे में पूछा। वहीं, राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी भारतीय वायुसेना के सामने इस मुद्दे को उठाया है।

महिला अफसर ट्रेनिंग के लिए कोयंबटूर के रेडफील्ड स्थित एयर फोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज में आयी थी। महिला अफसर ने कहा कि मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने से निराश होकर उसने अंतिम उपाय के रूप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस का कहना है कि महिला अधिकारी ने बताया था कि जिस तरह से उनकी शिकायत पर वायुसेना का रुख था, वह उससे नाखुश थीं। इस पर पुलिस ने कार्रवाई की। महिला अफसर ने बताया था कि वह खेलने के दौरान घायल हो गई थीं। उन्होंने सोने से पहले अपने कमरे में कुछ दवाएं लीं, बाद में जब वह उठी तो पता चला कि उसका यौन शोषण किया गया है। आरोपी फ्लाइट लेफ्टिनेंट को गिरफ्तार किया गया था मगर उनके वकील ने इस आपत्ति जताते हुए कहा था कि पुलिस के पास वायुसेना अधिकारी को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है।