बहराइच । मा. उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बहराइच की सचिव श्रीमती शिखा यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को तहसील विधिक सेवा समिति मिहींपुरवा के तत्वावधान में ग्राम पंचायत मिहींपुरवा के प्राथमिक विद्यालय में विधिक जागरूकता/साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
विधिक जागरूकता/साक्षरता शिविर को वर्चुअल माध्यम से सम्बोधित करते हुईं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच की सचिव श्रीमती शिखा यादव ने शिविर मे उपस्थित लोगों को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे जागरूक करने के साथ-साथ बाढ़ पीड़ितांे को उनके अधिकारों के बारे मे जानकारी प्रदान की गयी। श्रीमती यादव द्वारा मौजूद लोगों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक सहायता हेतु निःशुल्क अधिवक्ता प्रदान किये जाने की स्कीम के बारे में भी जानकारी प्रदान की गयी।
तहसील विधिक सेवा समिति के सचिव/तहसीलदार मिहींपुरवा पीयूष श्रीवास्तव द्वारा शिविर में उपस्थित जनसामान्य को जागरूक करते हुये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित की जा रही अन्य स्कीमों के बारे मे विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी। उन्होंने लोगों को विधिक सहायता हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क अधिवक्ता की सुविधा प्राप्त किये जाने की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी प्रदान की। तहसीलदार ने आमजन से उनकी अन्य समस्याओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त की तथा त्वरित निवारण कराये जाने के लिए आश्वस्त किया। इस अवसर पर मौजूद लोगों को कोविड-19 से बचाव हेतु वैक्सीनेशन, दो गज की दूरी, मास्क का प्रयोग करने तथा समय-समय पर साबुन से हाथ धुलने हेतु भी जागरुक किया गया।